प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ में एक और गारंटी पूरी होने जा रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने राज्य में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है. इस Mahtari Vandana Yojana के तहत 01 जनवरी 2024 को 21 साल पूरी करने वाली महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये के मान से साल में 12 हजार रुपये की राशि महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. योजना में पात्र महिलाओं को 01 मार्च 2024 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.
Mahtari Vandana Yojana आवेदन कहा से करे
Mahtari Vandana Yojana के लिए महिलाओं से 5 से 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे. ग्राम पंचायतों, आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्रों और बाल विकास परियोजना कार्यालय की लाॅगिन आईडी से किए जा सकते हैं. नगरीय क्षेत्र के आवेदक वार्ड प्रभारी के लाॅगिन आईडी से आवेदन कर सकेंगे.
जानें Mahtari Vandana Yojana क्या है शर्तें
Mahtari Vandana Yojana का लाभ लेने के लिए महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा जिस महिला आवेदन किया जा रहा है उस विवाहित महिला की उम्र 1 जनवरी 2024 से 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए. योजना के तहत तलाकसुदा,विधवा, परित्यक्त महिला भी पात्र होंगी. Mahtari Vandana Yojana के तहत हर पात्र महिला को 1000 रुपए की प्रतिमाह के मान से साल में 12 हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा. विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभान्वित होने वाली ऐसी महिलाएं जिन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये से कम राशि मिल रही है, उन्हें योजना के लिए पात्र होने पर अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी, जिससे उन्हें अधिकतम 1000 रुपये मासिक राशि मिल सकेगी.
ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
आवेदन फ्री होगा Mahtari Vandana Yojana के लिए. इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए official पोर्टल जाना होगायोजना के लिए आवेदन 05 फरवरी से लिए जाएंगे. आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 होगी.इसके अलावा योजना के लिए बनाए गए मोबाइल एप पर भी आवेदन जमा किया जा सकता है.
कुछ जरूरी दस्तावेज करना होगा जमा
- स्थानीय निवास प्रमाण पत्र,
- पासपोर्ट साइज की फोटो,
- राशनकार्ड,
- मतदाता परिचय पत्र
- पति का आधार कार्ड,
- पैन कार्ड (अगर हो तो),
- विवाह का प्रमाण पत्र,
नोट-ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10 या 12 की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइंसेस में से कोई एक, बैंक खाते का विवरण और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और शपथ पत्र जमा कराना होगा.